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हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 163 लागू

-रमेश भार्गव –
ऐलनाबाद /सिरसा, 10 जुलाई।
जिलाधीश शांतनु शर्मा ने जिला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा वरिष्ठ माध्यमिक (शैक्षणिक) एक दिवसीय (कम्पार्टमेंट/अतिरिक्त विषय) तथा माध्यमिक (शैक्षणिक) (कम्पार्टमेंट/अतिरिक्त विषय) परीक्षा जुलाई-2026 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 163 लागू करने के आदेश पारित किए हैं।
ये परीक्षाएं स्थानीय आरएसडी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डबवाली रोड सिरसा, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मेला ग्राउंड सिरसा, आरकेपी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नेहरू पार्क सिरसा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शाहपुर बेगू, आर्य गर्ल्स वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय आर्य समाज रोड सिरसा तथा आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय काठ मंडी सिरसा में आयोजित की जाएगी।
जारी आदेशों में कहा गया है कि जिला में बनाए गए परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार के हथियार ले जाने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं कर सकता है। परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटो स्टेट की दुकानें व कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों, विद्यार्थियों तथा अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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