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शिविर में नहीं बनाया लाइसेंस तो फिर होगी कार्रवाई : डॉ. नवनीत शर्मा

– बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार करना पड़ेगा भारी, खाद्य सुरक्षा विभाग चार दिन लगाएगा विशेष शिविर

हनुमानगढ़। खाद्य सामग्री बेचने वाले व्यापारियों के लिए अब फूड लाइसेंस और फोस्कोस पोर्टल पर पंजीकरण केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि कानूनी अनिवार्यता बन चुका है। बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के खाद्य सामग्री का विक्रय गैरकानूनी है, जिस पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है। ऐसे में जिले के खाद्य कारोबारियों को राहत देने और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 19, 22, 27 एवं 30 जनवरी को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि जिले में 19, 22, 27 एवं 30 जनवरी को विशेष शिविर प्रात: 11 बजे से शाम 4 बजे तक शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरो में व्यापारियों को मौके पर ही फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जारी किए जाएंगे। शिविर में किरयाना, मिठाई, होटल, डेयरी, रेस्टोरेंट, हलवाई, केटरिंग, फास्ट फूड, चाट-पकौड़ी, फल-सब्जी, ठेला और स्टॉल संचालक शिविर में आवेदन कर मौके पर ही लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और नियम विनियम, 2011 की जानकारी भी दी जाएगी। शिविर में फूड रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी, एक पासपोर्ट साइज फोटो, फूड लाइसेंस के लिए आधार-पैन कार्ड, बिजली बिल और जीएसटी रजिस्ट्रेशन दस्तावेज आवश्यक हैं। डॉ. शर्मा ने बताया कि शिविर के बाद भी बिना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

यहां लगेंगे शिविर
– 19 जनवरी को नोहर के पुष्करणा भवन।
– 22 जनवरी को हनुमानगढ़ जंक्शन के दुर्गा मंदिर धर्मशाला।
– 27 जनवरी भादरा में लुहारीवाली धर्मशाला।
– 30 जनवरी को पीलीबंगा में व्यापार मंडल भवन।

टर्नओवर के आधार पर लाभ
डॉ. शर्मा ने बताया कि वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपए तक वाले कारोबारियों के लिए फूड रजिस्टेशन एवं 12 लाख रुपए से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए फूड लाइसेंस अनिवार्य होगा। फूड रजिस्ट्रेशन (वार्षिक) के लिए फीस 100 रुपए एवं फूड लाइसेंस (वार्षिक) के लिए फीस 2 से 3 हजार रुपए फीस होगी।

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