31 मेडिकल स्टोरों के औषधि लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त,दवाइयों की ख़रीद और बेचान नहीं कर पाएंगे दवा स्टोर
एआई आधारित निगरानी से फर्जी दावों, अधिक मूल्य वसूली और मुनाफाखोरी पर सख्त कार्रवाई
जयपुर, 28 जुलाई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देशन में राज्य सरकार राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। इसी क्रम में राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी की जांच रिपोर्ट के आधार पर दवा दावों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर औषधि नियंत्रक विभाग द्वारा 31 मेडिकल स्टोरों के औषधि लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त कर दिए गए हैं। साथ ही अतिरिक्त भुगतान की वसूली, टीएमएस निलंबन, डी-पैनलमेंट तथा अन्य नियमानुसार कार्रवाई भी लगातार जारी है।

