
ऐलनाबाद, 11 दिसंबर( रमेश भार्गव )
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार परमानेंट लोक अदालत, सिरसा में 10 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रवेश सिंगला ने बताया कि लोक अदालत में परमानेंट लोक अदालत के चेयरमैन हरचरन सिंह तथा सदस्य पवन कुमार सुथार एवं सरोज सोनी द्वारा कुल 567 मामलों को सूचीबद्ध किया गया, जिनमें से 545 मामलों का आपसी समझौते के आधार पर सफलतापूर्वक निपटारा किया गया।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से कुल 1,40,613 रुपये की रिकवरी करते हुए मामलों का निपटान किया गया। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, ताकि आमजन को त्वरित एवं सुलभ न्याय मिल सके।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत की प्रक्रिया अत्यंत सरल एवं संक्षिप्त होती है, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का निपटारा किया जाता है। लोक अदालत में दिए गए निर्णय के विरुद्ध किसी प्रकार की अपील का प्रावधान नहीं होता। दोनों पक्षों की सहमति से निर्णय होने के कारण आपसी मनमुटाव भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।



