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मुफ्त वकील प्राप्त करना हर व्यक्ति का अधिकार – एडवोकेट वीरेन्द्र सिंह भादू

ऐलनाबाद, 6 मार्च( रमेश भार्गव ) खण्ड के गांव बेहरवाला खुर्द स्थित ग्रामीण सचिवालय में आयोजित कानूनी जागरूकता शिविर में एडवोकेट वीरेन्द्र सिंह भादू ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया।

एडवोकेट भादू ने कहा कि लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी एक्ट के तहत भारत के सभी न्यायालयों में मुफ्त वकील प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का वैधानिक अधिकार है। न्याय केवल संपन्न वर्ग तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि यह हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है।

उन्होंने ने उपस्थित ग्रामीणों को कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39ए के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि आर्थिक या अन्य किसी भी कमजोरी के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य से भारत में विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना की गई है, जो गरीब, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति-जनजाति, वरिष्ठ नागरिकों व अन्य पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करते हैं।

उन्होंने कहा कि न्यायालयों में मुकदमा लड़ना अक्सर खर्चीला और जटिल होता है, परंतु आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी योग्य अधिवक्ता नियुक्त कर आवश्यक दस्तावेजी सहायता प्रदान करती है और न्याय प्राप्त करने में पूर्ण सहयोग करती है।

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