प्रत्येक अतिथि का विवरण ई-Visitor Portal पर अपलोड करना होगा अनिवार्य, जनसुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
बी. आदित्य, जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ के निर्देशन में आज जिला कलेक्टर सभागार, हनुमानगढ़ में जिले के सभी होटल, धर्मशाला, सराय, लॉज, गेस्ट हाउस, होम-स्टे एवं अन्य आवासीय संस्थानों के संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए ई-Visitor Portal के प्रभावी क्रियान्वयन, अतिथियों के रिकॉर्ड संधारण, सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों की जानकारी प्रदान करना तथा होटल संचालकों की भूमिका को और अधिक जिम्मेदार एवं प्रभावी बनाना था।

बैठक को संबोधित करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने कहा कि वर्तमान समय में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों की रोकथाम, फरार एवं संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में होटल, धर्मशाला, सराय, लॉज एवं गेस्ट हाउस संचालकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिले में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सत्यापित एवं अद्यतन रिकॉर्ड उपलब्ध होने से पुलिस को आवश्यकता पड़ने पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करने में सहायता मिलती है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया ई-Visitor Portal एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से होटल, धर्मशाला, सराय, लॉज, गेस्ट हाउस एवं अन्य आवासीय संस्थानों में ठहरने वाले प्रत्येक अतिथि का विवरण ऑनलाइन संधारित किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य अतिथियों का पारदर्शी एवं सुरक्षित रिकॉर्ड तैयार करना, संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखना तथा किसी भी आपात स्थिति में संबंधित जानकारी तुरंत उपलब्ध कराना है।
बैठक के दौरान उपस्थित संचालकों को ई-Visitor Portal का डेमो भी दिया गया तथा इसकी कार्यप्रणाली से विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया। उन्हें बताया गया कि पोर्टल पर SSO ID के माध्यम से लॉगिन कर अपने संस्थान में ठहरने वाले प्रत्येक अतिथि का विवरण समयबद्ध रूप से दर्ज करना अनिवार्य होगा।
ई-Visitor Portal के उपयोग की प्रक्रिया (Step by Step)
बैठक में संचालकों को निम्न प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए गए—
* सर्वप्रथम अपनी SSO ID के माध्यम से ई-Visitor Portal पर लॉगिन करें।
* अपने होटल, धर्मशाला, सराय, लॉज अथवा गेस्ट हाउस का चयन करें।
* नए आगंतुक (Visitor/Guest) का विवरण दर्ज करें।
* अतिथि का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पहचान-पत्र का प्रकार एवं नंबर, आगमन एवं प्रस्थान की तिथि सहित आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
* अतिथि के पहचान-पत्र का सत्यापन कर उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।
* सभी विवरणों की पुष्टि करने के उपरांत रिकॉर्ड पोर्टल पर सबमिट करें।
* संस्थान में ठहरने वाले प्रत्येक नए अतिथि का विवरण निर्धारित समयावधि में पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट करें।
बैठक में दिए गए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
1. प्रत्येक अतिथि का सत्यापित रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से संधारित करें।
सभी होटल, धर्मशाला, सराय, लॉज एवं गेस्ट हाउस संचालक प्रत्येक अतिथि का पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर, पहचान-पत्र, आगमन एवं प्रस्थान की तिथि तथा अन्य आवश्यक विवरण अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखें।
2. प्रत्येक अतिथि का विवरण ई-Visitor Portal पर समय पर अपलोड करें।
संचालकों को निर्देशित किया गया कि किसी भी अतिथि के ठहरने की सूचना एवं उसका रिकॉर्ड बिना विलंब पोर्टल पर दर्ज किया जाए।
3. नाबालिग के ठहरने की स्थिति में विशेष सावधानी बरती जाए।
यदि कोई नाबालिग अकेले ठहरने के लिए आता है तो उसके अभिभावक से संपर्क कर आवश्यक सत्यापन किया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाए।
4. संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तत्काल पुलिस को दें।
यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत होता है, गलत जानकारी देता है अथवा पहचान छिपाने का प्रयास करता है तो उसकी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा पुलिस नियंत्रण कक्ष को दी जाए।
5. रिकॉर्ड निरीक्षण हेतु सदैव उपलब्ध रखें।
सभी संचालक अपने संस्थान के रिकॉर्ड अद्यतन रखें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सक्षम अधिकारियों को तत्काल उपलब्ध कराया जा सके।
बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि ई-Visitor Portal से संबंधित समस्त रिपोर्ट एवं अभिलेखों का संधारण जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, हनुमानगढ़ की जिला विशेष शाखा (District Special Branch) द्वारा किया जाएगा। अतः सभी संचालक निर्धारित समय में रिकॉर्ड अपलोड करना सुनिश्चित करें।
जिला पुलिस अधीक्षक श्री बी. आदित्य ने कहा कि होटल संचालकों का सहयोग पुलिस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि प्रत्येक संस्थान अपने यहां ठहरने वाले व्यक्तियों का सत्यापित रिकॉर्ड रखे तथा संदिग्ध गतिविधियों की सूचना समय पर पुलिस को उपलब्ध कराए तो अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों की शीघ्र पहचान में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की जा सकती है।
उन्होंने सभी संचालकों से राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करने, प्रत्येक अतिथि का सत्यापन सुनिश्चित करने तथा ई-Visitor Portal का नियमित एवं प्रभावी उपयोग करने की अपील की।
बैठक में जिला विशेष शाखा प्रभारी सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित होटल, धर्मशाला, सराय, लॉज एवं गेस्ट हाउस संचालकों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें पोर्टल के संचालन एवं रिकॉर्ड संधारण संबंधी आवश्यक जानकारी भी प्रदान की गई।
अंत में सभी संचालकों ने जनसुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं ई-Visitor Portal की व्यवस्था का पूर्णतः पालन करने का विश्वास दिलाया।

