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हनुमानगढ़ में भूखंड के फर्जी पट्टे का मामला, धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज
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हनुमानगढ़ में भूखंड के फर्जी पट्टे का मामला, धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज

राजेश कुमार ने विजय पेशवानी, राधा टेकवानी सहित अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, नगर परिषद अधिकारियों की भूमिका पर भी उठाए सवाल
हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जंक्शन की आनंद विहार कॉलोनी में भूखंड के स्वामित्व, पट्टा जारी करने और रजिस्ट्री को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। परिवादी राजेश कुमार पुत्र साहबराम, निवासी झांबर, हाल निवासी मकान नंबर 57, आनंद विहार कॉलोनी द्वितीय, ने विजय पेशवानी, राधा टेकवानी सहित अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और उनका उपयोग करने के आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दी है।
परिवादी के अनुसार, उसने वर्ष 2018 में आनंद विहार कॉलोनी स्थित 24 गुणा 45 फीट का भूखंड 13 लाख रुपये में खरीदा था। इसके लिए 2 लाख 90 हजार रुपये की पेशगी दी गई तथा शेष राशि के भुगतान के लिए चार चेक दिए गए। परिवादी का कहना है कि बाद में उसने दो चेकों की राशि का भुगतान भी कर दिया, लेकिन भूखंड की रजिस्ट्री उसके नाम नहीं करवाई गई।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि भूखंड की रजिस्ट्री को लेकर विवाद होने पर परिवादी ने 10 सितंबर 2018 को न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत किया, जो वर्तमान में विचाराधीन है। इसके बाद उसे जानकारी मिली कि संबंधित भूखंड का पट्टा किसी अन्य व्यक्ति के नाम जारी करवा लिया गया है।
परिवादी के मुताबिक, नगर परिषद से सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त दस्तावेजों से पता चला कि विजय पेशवानी ने 24 जनवरी 2022 को नगर परिषद में आवेदन देकर स्वयं को भूखंड का स्वामी बताया था। वहीं, परिवादी का दावा है कि वह इस भूखंड को पहले ही खरीद चुका था और उसके कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था।
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि आनंद विहार कॉलोनी के विकास और नक्शा अनुमोदन की प्रक्रिया में राधा टेकवानी तथा पूनम देवी की भूमिका रही। परिवादी ने आरोप लगाया कि संबंधित दस्तावेजों और पूर्व में दिए गए पत्रों की जानकारी होने के बावजूद भूखंड का पट्टा जारी करने की कार्रवाई की गई।
परिवादी का आरोप है कि 6 अप्रैल 2022 को भूखंड संख्या 169 का फ्री-होल्ड पट्टा विजय पेशवानी के नाम जारी कर दिया गया। उसने तत्कालीन नगर परिषद सभापति, आयुक्त तथा अन्य संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका की जांच करने की भी मांग की है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।
धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज
परिवाद के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 को पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 420, 465, 467, 468, 166 एवं 120 के उल्लेख के साथ मामला दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। पुलिस की ओर से मामले की जांच की जाएगी। जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
परिवादी राजेश कुमार ने पुलिस प्रशासन से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर भूखंड के पट्टे, संबंधित दस्तावेजों तथा अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल करने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

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